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BHAGALPUR हत्या मामले में दो दोषियों को सात साल कारावास व जुर्माना

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भागलपुर से ऋषव मिश्रा कृष्णा की रिपोर्ट :

करीब तीन साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने दो दोषियों को सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-19 की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद गिरधारी ठाकुर और अमित कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. मामला दिसंबर 2023 का है. जानकारी के अनुसार इशाकचक थाना क्षेत्र निवासी सोनू को उसके ही पांच दोस्तों ने घूमने के बहाने बुलाया था. पहले से रची साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाकर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई थी. घटना के बाद मृतक की मां रेखा देवी के बयान पर इशाकचक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा. अदालत ने 27 अप्रैल को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की गई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. वहीं धारा 201 के तहत 3 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी.

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