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Home बिहार भागलपुर 13 साल पूर्व कुएं में मिला था शव, आरोपित ससुर, पत्नी व एक अन्य को कोर्ट ने किया रिहा

13 साल पूर्व कुएं में मिला था शव, आरोपित ससुर, पत्नी व एक अन्य को कोर्ट ने किया रिहा

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13 साल पूर्व कुएं में मिला था शव, आरोपित ससुर, पत्नी व एक अन्य को कोर्ट ने किया रिहा

नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव स्थित एक कुएं से 13 साल पूर्व 14 जनवरी 2011 को सिर कटा शव बरामद किये जाने के मामले में पुलिस ने अपने बयान पर अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया. उक्त घटना के कुछ दिनों के बाद ही मृतक का सिर भी बरामद कर लिया गया. इसके आधार पर मृतक की पहचान संजय शर्मा के तौर पर की गयी. उक्त मामले में पुलिस की जांच में मृतक के ससुर चंद्रशेखर दास, पत्नी एकता देवी व एक अन्य दिनेश मंडल के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोप में पुलिस ने तीनों के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया था. मामले में वर्ष 2011 से कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गवाही करायी गयी साथ ही कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये. गवाही के दौरान कई गवाह होस्टाइल भी हुए थे. इधर, मामले में कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान नाथनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई थी, जिसमें बरामद धड़ का पोस्टमार्टम कराये जाने के बाद जब मृतक का सिर बरामद किया, तो पुलिस द्वारा उसका ओटोप्सी नहीं कराया गया. यह बात तब सामने आयी जब कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान बरामद सिर की ऑटोप्सी रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था. मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने कांड के तीनों अप्राथमिक अभियुक्त चंद्रशेखर दास, एकता देवी और दिनेश मंडल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

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