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हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध दोष सिद्ध

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हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध दोष सिद्ध

नवगछिया. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध दोष सिद्ध किया. खरीक थाना सुकटिया के छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, मदन कुमार, अरविंद कुमार, इंद्रदेव मंडल, कृष्ण कुमार के विरुद्ध दोष सिद्ध किया. सात जुलाई 2020 को सुबह सात बजे रास्ता विवाद में सुकटिया के सुबोध मंडल पर उक्त आरोपितों ने लाठी, डंडा, खंती, कुदाल से प्रहार किया था. पीड़ित सुबोध मंडल घटना स्थल पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गयी थी. पुत्र बुलो मंडल के बयान पर खरीक थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसमें उक्त आरोपितों को नामजद आरोपित बनाया गया था. सत्रवाद संख्या 321-20 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सात गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सातों आरोपितों के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत दोष सिद्ध किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 21 मई को होगी. मदन कुमार पूर्व से ही जेल में था. छतरी मंडल, गोपाल मंडल, लूखो मंडल, अरविंद कुमार, इंद्रदेव मंडल, कृष्ण कुमार को न्यायालय ने हिरासत में लेकर जेल भेजा. अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया. कहलगांव के प्रखंड में मंगलवार की रात मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही तेज बारिश हुई. बुद्धूचक थाना क्षेत्र के बरोहिया गांव में छप्पर के नीचे दबने से एक वृद्ध की मौत हो गयी. मृतक की पहचान चमरू मंडल (75) के रूप में हुई. चमरू मंडल घर के आगे छप्पर में सोया था. तेज हवा के साथ बारिश में छप्पर चमरू मंडल के ऊपर गिर गया. छप्पर गिरने से दब कर चोटिल होने के बाद उसकी मौत हो गयी. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और अंतिम संस्कार कर दिया. आंधी व बारिश से एक दर्जन से अधिक बिजली के खंभे व तार गिरने से आपूर्ति ठप हो गयी है. उपभोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. एसडीओ दीपक चौधरी ने बताया कि भदेर पावर सब स्टेशन के पास 33 हजार का तार गिरा, तो देहात क्षेत्र में दर्जन भर जगह पर बिजली के खंभे और तार गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसे सुबह 11 बजे तक बहाल कर दिया गया.

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