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Home बिहार भागलपुर भागलपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों को आज से लेना होगा ट्रांजिट पास

भागलपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों को आज से लेना होगा ट्रांजिट पास

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भागलपुर से ब्रजेश की रिपोर्ट : भागलपुर जिले में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों को अनिवार्य रूप से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) प्राप्त करना होगा. यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा.

जिला खनन शाखा ने जारी की आम सूचना

जिला प्रशासन के जिला खनन शाखा ने इस संबंध में आम सूचना जारी कर दी है. इसमें उन्होंने कहा कि बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज यानी बालू, पत्थर आदि लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया. इधर, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वैध खनिज कारोबार को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही अवैध खनन, अवैध परिवहन और बिना अनुमति खनिज कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है. अधिकारियों का मानना है कि नयी प्रणाली से खनिज परिवहन की निगरानी आसान होगी और पूरे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी.

ट्रांजिट पास के लिए दर निर्धारित

60 रुपये प्रति मीट्रिक टन (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा वजन में अंकित रहने पर) और 85 रुपये प्रति मीटिंग टन (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा वजन में अंकित रहने पर) की दर ट्रांजिट पास के लिए निर्धारित किया गया है. नये नियमों के तहत वाहन चालक को यात्रा के दौरान ट्रांजिट पास के अलावा संबंधित राज्य द्वारा जारी वैध खनिज परिवहन चालान भी अपने साथ रखना होगा. निरीक्षण या जांच के दौरान यदि इनमें से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जायेगा.

ऑनलाइन पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नयी व्यवस्था के अनुसार ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक या चालक को आइएसटीपी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. पोर्टल पर वाहन संबंधी जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किए जायेंगे. इसके बाद ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

चालान बनने के छह घंटे के भीतर लेना होगा पास

जिला प्रशासन के अनुसार दूसरे राज्यों से जारी खनिज परिवहन चालान बनने के छह घंटे के अंदर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य रहेगा. ट्रांजिट पास की वैधता संबंधित चालान की अवधि के अनुरूप होगी. इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जायेगा.

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