भागलपुर से ब्रजेश की रिपोर्ट : भागलपुर जिले में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों को अनिवार्य रूप से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) प्राप्त करना होगा. यह व्यवस्था बुधवार से लागू होगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा.
जिला खनन शाखा ने जारी की आम सूचना
जिला प्रशासन के जिला खनन शाखा ने इस संबंध में आम सूचना जारी कर दी है. इसमें उन्होंने कहा कि बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज यानी बालू, पत्थर आदि लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया. इधर, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वैध खनिज कारोबार को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही अवैध खनन, अवैध परिवहन और बिना अनुमति खनिज कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है. अधिकारियों का मानना है कि नयी प्रणाली से खनिज परिवहन की निगरानी आसान होगी और पूरे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी.