[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार भागलपुर Bhagalpur_News मां व बेटे की हत्या के दो आरोपित को आजीवन कारावास

Bhagalpur_News मां व बेटे की हत्या के दो आरोपित को आजीवन कारावास

0
Bhagalpur_News मां व बेटे की हत्या के दो आरोपित को आजीवन कारावास

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 की अदालत ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर के महकोला गांव के निरंजन कुमार की पत्नी पांचाली देवी और उसके 12 वर्षीय पुत्र अनुरंजन कुमार की हत्या मामले में दो आरोपितों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा पाने वाले आरोपितों में गांव के ही मनोज मंडल उर्फ मनोज बिंद और बांका जिले के मधाय गांव का अमरजीत कुमार है. मनोज मंडल को मां और बेटे की हत्या में दोषी मानते हुए अलग-अलग सजा दी गयी है, जबकि अमरजीत कुमार को पांचाली की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गयी. वहीं, मनोज कुमार को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है, तो अमरजीत कुमार को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अभियोजन संचालन सहायक अपर लोक अभियोजक मो अकबर अहमद खां कर रहे थे. मालूम हो कि 12 जुलाई 2022 को गोराडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक बालक और एक महिला का शव बरामद किया था. दोनों की हत्या पीट-पीट कर और गले में फंदा डाल कर की गयी थी. शिनाख्त के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि पांचाली देवी और आरोपी मनोज की पत्नी नूतन देवी जीविका समूह में काम करती थी और काम के दौरान दोनों की दोस्ती हो गयी थी. पत्नी की दोस्त होने के कारण पांचाली देवी के साथ मनोज की भी जान-पहचान बन गयी. पांचाली को भागलपुर में जमीन के एवज में 40 हजार रुपये देने थे. इस कारण वह अपने बेटे के साथ 18 जुलाई 2022 को भागलपुर आयी थी. यहां मनोज एक दिन पहले ही आ गया था. कहा जा रहा है कि सभी तिलकामांझी से घर के लिए निकले थे. रास्ते में जब पांचाली बाथरूम गयी, तो मनोज ने उसके बेटे का गला दबा दिया, जिसके उसकी हालत खराब हो गयी. पंचाली के आने के बाद बालक को लेकर वे लोग डॉक्टर के पास भी पहुंचे. जहां बालक की स्थिति में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद मनोज ने अमरजीत को मौके पर टोटो लेकर बुलाया. मनोज रिश्ते में अमरजीत का मौसा है. सभी टोटो पर सवार हुए फिर घर की तरफ जाने लगे. इस दौरान बालक की स्थिति को देख कर पांचाली बार-बार केस करने की बात कह रही थी. इसके कारण मनोज और अमरजीत ने टोटो पर ही पांचाली की हत्या कर दी और टोटो से रस्सी निकाल कर घसीटते हुए दोनों को गोराडीह में फेंक दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel