[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार भागलपुर तीन मामलों में अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

तीन मामलों में अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

0
तीन मामलों में अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कांडाें के अभियुक्तों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई की. जगदीशपुर थाना में कुछ दिन पूर्व आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्त मो चांद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया. इधर पीरपैंती थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज मारपीट और अपहरण कांड के अभियुक्त मो रॉकी की याचिका को भी खारिज किया गया. जोगसर थाना में दर्ज चोरी मामले में अभियुक्त सोनू कुमार साह और आफिस आलम की ओर से दायर जमानत याचिका को भी खारिज किया गया. मारपीट के मामले में डांट-फटकार कर छोड़ा सजौर थाना में चार साल पूर्व दर्ज मारपीट के एक मामले में एडीजे 16 की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपितों को दोष मुक्त किया है. जबकि कांड में दोषी पाये गये दो आरोपितों को डांट-फटकार कर छोड़ दिया. जिन आरोपितों पर दोष सिद्ध किया गया है उनमें सुभाष यादव और अनिल यादव शामिल हैं. अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई को एसएसपी को लिखा पत्र जिला व्यवहार न्यायालय की एक अदालत में कजरैली थाना में चल रहे एक मामले में सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता की लापरवाही पकड़ी है. मामले में कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता द्वारा एक ही मामले में दो अलग-अलग जब्ती सूची सौंपने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. इसमें कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखने का आदेश दिया है. इसमें एसएसपी को निर्देश दिया है कि मामले में अनुसंधानकर्ता से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करें. काजवलीचक विस्फोट मामले में बहस शुरू तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक में विगत 3 मार्च 2022 को हुए विस्फोट मामले में गवाही पूरी किये जाने के बाद शुक्रवार को मामले में बहस शुरू की गयी. शुक्रवार को एडीजे 11 की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कांड के अभियुक्त आजाद के अधिवक्ता की ओर से बहस में हिस्सा लिया. घटना में 15 लोगों की मौत हो गयी थी. घटना में कांड के कुछ अभियुक्त की भी मौत हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel