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Home बिहार भागलपुर bhagalpur news. 24 सितंबर तक शस्त्र सत्यापन अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा सस्पेंड

bhagalpur news. 24 सितंबर तक शस्त्र सत्यापन अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा सस्पेंड

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विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें मतगणना केंद्र एवं डिस्पैच सेंटर की तैयारी, मतदान केंद्रों का सत्यापन, एएमएफ की उपलब्धता, निर्वाची पदाधिकारी का कक्ष, नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण, इवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर की जांच और मतदान केंद्रों तक पहुंच मार्ग जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. डीएम ने शस्त्र शाखा को निर्देश दिया कि नोटिस जारी करें और सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक 24 सितंबर तक अपने शस्त्र का सत्यापन अवश्य करायें. निर्धारित समय तक सत्यापन नहीं करानेवालों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी जायेगी. एसएसपी हृदयकांत ने कहा कि सीसीए की कार्रवाई धारा 126 और 133 के तहत मामलों में तेजी लायी जाये. उन्होंने सभी एसडीपीओ और थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि सांप्रदायिक, जातीय अथवा चुनाव संबंधी विवादों में वास्तविक अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाये. बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश राम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

पूजा और चुनाव की तैयारी साथ-साथ हाेगी

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा और चुनाव की तैयारियां साथ-साथ चलेंगी. डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पूजा पंडालों में फायर फाइटिंग, पानी, बालू, सीसीटीवी, भीड़ नियंत्रण एवं वालंटियर की व्यवस्था अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा कि पूजा एवं शांति समितियों में नयी पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित की जाये. प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाये.

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