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Home बिहार भागलपुर नाबालिग से दुष्कर्म में पाया गया दोषी, रंगदारी के मामलों में जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म में पाया गया दोषी, रंगदारी के मामलों में जमानत याचिका खारिज

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नाबालिग से दुष्कर्म में पाया गया दोषी, रंगदारी के मामलों में जमानत याचिका खारिज

सनोखर (अमडंडा) थाना में विगत वर्ष 2022 में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी हुई. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने कांड के आरोपित मुरारी मंडल को दोषी करार दिया है. उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि का निर्धारण किया गया है. इधर सनोखर (अमडंडा) थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज रंगदारी के दो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गयी. हथियार के बल पर रंगदारी मांगने के मामले में रंजीत प्रसाद सिंह की ओर से दाखिल जमानत को खारिज कर दिया गया. साथ ही रंगदारी व मारपीट कांड के आरोपित संतोष यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका को भी खारिज किया गया है. पवन साह व चंदन कुमार सहित 18 ने दाखिल किया नामांकन जिला विधिज्ञ संघ, भागलपुर के तहत होने वाले 2024-26 सत्र के चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रारंभ की गयी. जिसमें संयुक्त सचिव के पद पर पवन कुमार साह और सहायक सचिव के पद पर चंदन कुमार सहित कुल 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया. पहले दिन हुए नामांकन में अध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, संयुक्त सचिव के लिए 4, सहायक सचिव के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 1, वरीय सदस्य के लिए 1, अंकेक्षक के लिए 1 और सदस्य के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया. इधर दूसरी ओर कुछ अधिवक्ताओं ने नामांकन शुल्क के ज्यादा होने और समिति में कुछ आपराधिक छवि के लोगों पर सवाल उठाते हुए विरोध व्यक्त किया है. इसको लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने डीबीए व निर्वाची पदाधिकारी को पत्र भी सौंपा है.

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