Bettiah : नगर के आधा दर्जन शाखा सड़क पर अतिक्रमण रहने से यातायात की समस्या उत्पन्न

नगर परिषद बगहा अंतर्गत बगहा बाजार में चौक चौराहे से लेकर मुख्य शाखा सड़क में अतिक्रमण रहने के साथ चार चक्का भारी वाहनों का परिचालक आये दिन होने से बराबर यातायात की समस्या उत्पन्न होती रहती है.

By ISRAEL ANSARI | August 24, 2025 4:54 PM

चौक-चौराहों पर बार-बार उत्पन्न हो रही जाम की समस्या से राहगीर व यात्री परेशान

बगहा.

नगर परिषद बगहा अंतर्गत बगहा बाजार में चौक चौराहे से लेकर मुख्य शाखा सड़क में अतिक्रमण रहने के साथ चार चक्का भारी वाहनों का परिचालक आये दिन होने से बराबर यातायात की समस्या उत्पन्न होती रहती है. उक्त सड़क मार्ग में स्थानीय छोटे बड़े दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सड़क में दुकान लगाने से सड़क संकीर्ण हो गयी है. ऐसे में बड़े भारी वाहनों के परिचालन होने से सड़क के साथ जल निकासी के लिए बने नाला क्षतिग्रस्त होता ही है. वही अन्य राहगीरों व यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कभी कभार स्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि उक्त मार्ग से गुजरने वाले पैदल राहगीर या यात्रियों को सड़क में यत्र तत्र जाम की समस्या बने रहने से आधे-आधे घंटा तक फसने से उनके अन्य आवश्यक कार्य भी प्रभावित होते रहते हैं. जिसको लेकर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं में नगर प्रशासन की कुव्यवस्था तथा लापरवाही के प्रति खासा नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि बगहा बाजार का मुख्य मार्केट नवकी बाजार, बांबे बाजार रोड, जोड़ा मंदिर रोड, मारवाड़ी धर्मशाला रोड, हनुमानगढ़ी रोड में अतिक्रमण रहने से आये दिन यातायात की समस्या उत्पन्न होती रहती है. साथ ही बड़े भारी वाहनों को उक्त सड़क में जाने से प्रतिबंधित किया गया है. बावजूद वाहन चालक उक्त सड़क में धड़ल्ले से वाहनों का परिचालन करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इस बाबत नगर परिषद बगहा कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठ ने बताया कि नप प्रशासन द्वारा सड़क में बने अतिक्रमण को लेकर नप प्रशासन द्वारा बार-बार अभियान चलाकर बलपूर्वक हटाया जाता है. फिर भी कुछ दिन बीतने के बाद दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है. इसको गंभीरता से लेते हुए वैसे दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नगर के प्रतिबंधित सड़कों में भारी वाहन के परिचालन करने वाले चालकों को चिन्हित करते हुए उनके विरोध नगर अधिनियम के तहत जुर्माना करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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