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Home बिहार बेतिया बेतिया में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा, फोटो कॉपी दुकानें रहेंगी बंद

बेतिया में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा, फोटो कॉपी दुकानें रहेंगी बंद

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बेतिया में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा, फोटो कॉपी दुकानें रहेंगी बंद
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट

NEET UG Re Exam 2026: पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. बेतिया सदर अनुमंडल प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

21 जून को होगी NEET-UG पुनर्परीक्षा

अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी विकास कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी.

परीक्षा के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे.

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इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश

जिला प्रशासन ने आरएलएसवाई कॉलेज, एमजेके कॉलेज, पीएम राजकीयकृत विपिन हाई स्कूल, राज सीनियर सेकेंड्री स्कूल, राज्य संपोषित कन्या +2 विद्यालय, संत तेरेसा गर्ल्स सीनियर सेकेंड्री स्कूल, गवर्नमेंट अमना उर्दू सीनियर सेकेंड्री +2 स्कूल और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया है.

इन सभी केंद्रों के 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

प्रशासन के आदेश के तहत परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मियों को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी.

इसके अलावा एक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने, विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल, नारेबाजी और शोर-शराबा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

फोटो कॉपी दुकानों को बंद रखने का निर्देश

प्रशासन ने परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो कॉपी दुकानों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है.

साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास सड़क पर वाहन खड़ा करने और यातायात बाधित करने पर भी रोक लगाई गई है.

प्रशासन ने मांगा सहयोग

अनुमंडल प्रशासन ने अभिभावकों, परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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