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Home बिहार बेतिया 3.06 लाख की CSP लूट का आया फैसला, दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

3.06 लाख की CSP लूट का आया फैसला, दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

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3.06 लाख की CSP लूट का आया फैसला, दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
सांकेतिक तस्वीर

बगहा से इजरायल अंसारी की रिपोर्ट

Bagaha CSP Loot: व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 306/24 में सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ बुच्चू और बिल्टू यादव उर्फ बिट्टू कुमार यादव को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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न्यायालय, बगहा

जुलाई 2024 में हुई थी 3.06 लाख रुपये की लूट

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सांकेतिक तस्वीर (ai generated image)

11 जुलाई 2024 को पकड़ी-देवराज के सीएसपी संचालक विकास कुमार स्टेट बैंक हरिनगर से 3.06 लाख रुपये निकालकर अपने केंद्र लौट रहे थे. बरगजवा गांव स्थित शाही जी के बगीचे के समीप बाइक सवार चार अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और कट्टा दिखाकर नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बाइक की चाबी तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात लूटकर फरार हो गए थे.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया था गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें दो आरोपी नाबालिग पाए गए, जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट, बेतिया भेज दिया गया. वहीं पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने धर्मेन्द्र कुमार यादव और बिल्टू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

25 हजार का इनामी था बिल्टू यादव

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिष कुमार ने प्रभावी पैरवी की. बिल्टू यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसे 13 जनवरी 2025 को रामनगर थानाध्यक्ष ललन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सेमरा-बड़गो स्थित उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था.

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