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Begusarai News : हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

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Begusarai News : हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह कि न्यायालय ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले बलिया थाना कांड संख्या 122/ 1997 की सुनवाई करते हुए इस मामले के चार आरोपित को सूचक बलम यादव पर जानलेवा हमला करने में दोषी पाया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो एवं राम प्रकाश यादव ने कुल सात गवाहो की गवाही कराई. सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. न्यायालय ने डंडारी थाना के तेतरी निवासी आरोपित नरेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 324 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई. डंडारी थाना के तेतरी निवासी तीन आरोपित प्रभु यादव नंदू सिंह और दिलीप सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 7 साल सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 324 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थ दंड की सजा सुनाई. आरोपित पर आरोप है कि 23 अगस्त 1997 को 11:00 बजे दिन में ग्रामीण सूचक बलम यादव जब घास लेकर बहियार से गंडक बांध के पास नीरज शाह के डेरा के नजदीक पहुंचा पहले से वहीं पर मौजूद आरोपित नरेश सिंह हाथ में पिस्तौल लेकर एवं प्रभु यादव, दिलीप सिंह,नंदू सिंह सभी लोगों के हाथ में डंडा लिए खड़ा था नरेश सिंह जान करने के नियत से सूचक पर गोली चला दिया जो गोली सूचक के गर्दन पर लगी और दूसरी तरफ से निकल गया और सूचक गंभीर रूप से घायल हो गया.

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