मुंगेर. मकान के आगे बांस का खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में गुरुवार को मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमृत रंजन उपाध्याय ने कांड के अभियुक्त परमानंद सिंह को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.