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Home बिहार बांका रिश्वत लेने के जुर्म में राजस्व कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृति का दंड

रिश्वत लेने के जुर्म में राजस्व कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृति का दंड

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रिश्वत लेने के जुर्म में राजस्व कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृति का दंड

बांका. डीएम अंशुल कुमार ने रिश्वत लेने के जुर्म में एक राजस्व कर्मचारी को अनिवार्य सेवा निवृति का दंड दिया है. डीएम के इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई चांदन अंचल के राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार पोद्दार के विरुद्ध की गयी है. बताया जा रहा है कि धोरैया में पदस्थापना के दौरान संबंधित राजस्व कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये थे. रिश्वत लेने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें लगान रसीद की राशि हल्का कार्यालय के बाहर खुले में ले रहे थे. इसकी जांच संचालन पदाधिकारी ने भी की थी और उन्होंने वीडियो को भी प्रमाणित किया था. ज्ञात हो कि जिले में वर्ष 2022-23 से ही लगान की राशि ऑनलाईन जमा की जा रही है और रसीद भी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा रही है. बावजूद रसीद के नाम पर राशि की उगाही कर रहे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया था. भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होने के कारण श्री पोद्दार को सरकारी सेवक आचार नियमावली के तहत सेवा से अनिवार्य सेवा निवृति का दंड दिया गया.

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