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Home बिहार औरंगाबाद दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, प्राथमिकी में दोनों पक्षों से कई बने आरोपित

दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, प्राथमिकी में दोनों पक्षों से कई बने आरोपित

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दो गुटों  के बीच हुई हिंसक झड़प, प्राथमिकी में दोनों पक्षों से कई बने आरोपित

गोह. बंदेया थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले जमीन मापी के दौरान दो गुटों के बीच हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के अलग–अलग बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एक पक्ष से रफीगंज थाने के बड़गांव निवासी शशि कुमार वर्मा ने पुलिस को दिये बयान में बताया है कि उन्होंने अपने नाना नाथुन महतो से मिली करीब एक एकड़ 12 डिसमिल जमीन को बंदेया निवासी पूर्व विधायक रणविजय कुमार सिंह को विक्रय किया था. 17 दिसंबर को मापी के दौरान वे मजिस्ट्रेट, पुलिस व जमीन क्रेता के साथ मौके पर पहुंचे थे. उनका आरोप है कि मापी शुरू होते ही गंगटी गांव के श्रीकांत महतो, रवि महतो, कामेश्वर महतो सहित उनके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया. आरोप के अनुसार, श्रीकांत महतो ने पसली से और रवि महतो ने लोहे की रड से हमला किया तथा जान मारने की नीयत से दौड़ाया. गंगटी मोड़ से बंदेया के बीच पहले से घात लगाये बैठे राघवेंद्र धारी भारद्वाज, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार और शशिभूषण सिंह ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडे और हथियार के बट से बेरहमी से पीटा. इस दौरान गले से करीब डेढ़ भर सोने की चेन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है. घायल अवस्था में उन्हें पहले गोह अस्पताल और फिर औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से गंगटी गांव निवासी शशिकांत कुमार की पत्नी गीता देवी ने आवेदन में कहा है कि मापी के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके खेत पर पहुंचे और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया. उनका आरोप है कि इसी दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया. विरोध करने पर महिलाओं एवं परिजनों के साथ लाठी-डंडे और लोहे की रड से मारपीट की गयी, जिसमें उनकी सास गंभीर रूप से घायल हो गयी और पैर टूट गया. गीता देवी ने अपने बयान में पूर्व विधायक रणविजय सिंह सहित कई लोगों पर हमला करने, दबंगई दिखाने और जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित जमीन का मामला टाइटल सूट संख्या 312/2024 के तहत न्यायालय में लंबित है, इसके बावजूद मापी के नाम पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया. बंदेया थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया की पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन और बयान के आधार पर अलग–अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट, मापी से जुड़े कागजात, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल की जांच के आधार पर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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