[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार औरंगाबाद पुरानी सब्जी मंडी को कराया जायेगा खाली, कोर्ट के आदेश पर चिपका नोटिस

पुरानी सब्जी मंडी को कराया जायेगा खाली, कोर्ट के आदेश पर चिपका नोटिस

0
पुरानी सब्जी मंडी को कराया जायेगा खाली, कोर्ट के आदेश पर चिपका नोटिस

औरंगाबाद नगर. औरंगाबाद की पुरानी सब्जी मंडी को खाली कराया जायेगा. सब्जी व्यवसायियों को एक तरह से 20 जून तक मंडी खाली करने का आदेश दिया गया है. औरंगाबाद सब्जी मंडी के मालिकाना हक को लेकर व्यवहार न्यायालय में चल रहे मुकदमे के मामले में खाली करने का आदेश जारी हुआ है. काेर्ट से नोटिस जारी कर इसे खाली करने के लिए निर्देशित किया गया है. इससे संबंधित नोटिस सब्जी मंडी में जगह-जगह चिपकाये गये है. व्यवहार न्यायालय से जारी आम सूचना के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि खाता संख्या 185, खेसरा संख्या 368, रकबा 26 डिसमिल व खेसरा संख्या 369, रकबा 39 डिसमिल यानी 65 डिसमिल अवस्थित मौजा को दखल देहानी व कब्जा मुक्त कराने का आदेश प्राप्त हुआ है. 20 जून तक कब्जा करने वाले लोग स्वयं उक्त भूमि को खाली कर देंगे अन्यथा पुलिस बल की सहायता से खाली करवाया जायेगा. इससे पहले सब्जी मंडी में डुगडुगी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया गया. ज्ञात हो कि उक्त जमीन औरंगाबाद मुख्य डाकघर के सामने है, जहां सब्जी मंडी लगती है और यहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. यह भी ज्ञात हो कि नवीनगर प्रखंड के बरियावां गांव निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, धीरेंद्र प्रताप सिंह, समर प्रताप सिंह, मोहन प्रताप सिंह, अनिल प्रताप सिंह, सहित अन्य लोग इसमें शिकायतकर्ता थे. इसमें से कई लोगों का बाद में निधन हो गया. वैसे मामला करीब 40 सालों से न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा था. कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में सिविल कोर्ट में वर्ष 1987 में टाइटल सूट दायर किया था. इसी में उन्हें डिग्री और दखल देहानी का आदेश प्राप्त हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel