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अपहरण मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

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अपहरण मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

अपहरण मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावासऔरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसले में जबरन अपहरण के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने फेसर थाना कांड संख्या-67/25 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि फेसर थाना क्षेत्र के खैरा सलेम निवासी अभियुक्त विश्वकर्मा पासवान को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-87 के तहत पांच वर्ष की सजा एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अतिरिक्त बीएनएस की धारा-137(2) के अंतर्गत तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत दो वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पहले से ही 10 माह 28 दिन जेल में रह चुका है, जिसके दौरान ही विचारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी.

बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में प्राथमिकी सूचक ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लिया था. इस संबंध में फेसर थाना में 13 जून 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया. अभियुक्त शादीशुदा और बाल-बच्चेदार था, इसके बावजूद उसने इस तरह का अपराध किया. कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा सुनाई.

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