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Home बिहार औरंगाबाद शौच से लौट रही महिला पर किया था हमला, 2 साल बाद बाप-बेटे को कोर्ट ने ठहराया दोषी

शौच से लौट रही महिला पर किया था हमला, 2 साल बाद बाप-बेटे को कोर्ट ने ठहराया दोषी

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शौच से लौट रही महिला पर किया था हमला, 2 साल बाद बाप-बेटे को कोर्ट ने ठहराया दोषी
सांकेतिक तस्वीर

Aurangabad Crime News : औरंगाबाद कोर्ट ने हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. सरकारी वकील (एपीपी) राजाराम चौधरी के मुताबिक, दाउदनगर के चौरम गांव के रहने वाले शिवम कुमार और उसके पिता रंजीत चंद्रवंशी को कोर्ट ने हत्या (आईपीसी की धारा 302/34) का दोषी माना है.

अदालत के इस फैसले के बाद, जमानत पर बाहर चल रहे पिता रंजीत चंद्रवंशी की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें भी उनके बेटे शिवम के साथ तुरंत जेल भेज दिया गया.

अभियोजन की ओर से छह गवाह हुए पेश

इस मामले में अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से कुल छह गवाहियां कराई गई थीं. दाउदनगर के चौरम निवासी सूचक नीरज कुमार, लालमुनी देवी और रिंकी देवी ने न्यायालय में अभियोजन का पूरा समर्थन किया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नीरज कुमार ने 3 मई 2023 को इन अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

शौच से लौट रही चाची पर किया था हमला

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूचक की चाची संजू कुंअर 3 मई 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे घर से बाहर शौच करके वापस लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में शिवम कुमार से उनकी किसी बात पर बहस होने लगी. विवाद बढ़ने पर शिवम कुमार ने चाकू से और उसके पिता रंजीत चंद्रवंशी ने लाठी से मारकर चाची को बुरी तरह जख्मी कर दिया था.

ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें दाउदनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा गया था.

इलाज के दौरान हुई थी महिला की मौत

सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में ही 22 मई 2023 को सूचक की चाची संजू कुंअर की मौत हो गई थी. घटना के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि हुई थी. पुलिस ने घटना के बाद ही दोनों अभियुक्तों शिवम कुमार और रंजीत चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया था.

कोर्ट पर पूरा विश्वास था: मृतका का पुत्र

न्यायालय में सुनवाई के दौरान मृतका का नाबालिग पुत्र विक्की कुमार भी कोर्ट रूम में उपस्थित था. उसने भावुक होते हुए कहा कि पिता के बाद इस दर्दनाक घटना में मैंने अपनी मां को भी खो दिया था. मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि न्याय जरूर मिलेगा.

इन धाराओं में कोर्ट ने लिया था संज्ञान

अदालत ने सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है. इससे पहले अभियुक्तों पर न्यायालय द्वारा भादंवि की धारा-341, 323, 326, 307, 302 और 34 के तहत संज्ञान लिया गया था.

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