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Home बिहार आरा कोर्ट ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआइ के दाखिल आरोप पत्र को किया निरस्त

कोर्ट ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआइ के दाखिल आरोप पत्र को किया निरस्त

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कोर्ट ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआइ के दाखिल आरोप पत्र को किया निरस्त

आरा.चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के मामले में तृतीय एडीजे सत्येंद्र सिंह ने कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में बनाये गये आठ अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान के बिंदु पर सीबीआइ के अधिवक्ता एसके सिंह सहित दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीबीआइ के आरोप पत्र को निरस्त कर दिया. बता दें कि रितेश सिंह उर्फ मोनू सिंह की ओर से सीबीआइ के आरोप पत्र को खारिज करने का आवेदन दिया गया था. अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है, सत्र वाद 439/12 में ट्रायल शुरू होने के बाद गवाही हो रही है. पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था. दूसरे एजेंसी सीबीआइ द्वारा कोर्ट से दुबारा अनुसंधान के लिए अनुमति नहीं ली गयी. सीबीआइ ने आठ लोगों को अभियुक्त बनाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें चार अभियुक्तों का पहले से ट्रायल चल रहा है. जबकि चार हुलास पांडेय, अमितेश पांडेय उर्फ गुड्डू पांडेय बलेश्वर राय व मनोज राय उर्फ मनोज पांडेय को अभियुक्त बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया. कोर्ट द्वारा लॉ बिंदु का हवाला देते हुए सीबीआइ के आरोप पत्र को निरस्त करते हुए विरोध आवेदन 21 मार्च 2024 का निष्पादन किये. अभियोजन को पूर्व से चल रहे ट्रायल में 30 अप्रैल को गवाह लाने का आदेश दिया. अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि नवादा थानांतर्गत कतीरा मुहल्ले में एक जून, 2012 को सुबह में बरमेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आठ लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. उसके बाद सीबीआइ ने अनुसंधान शुरू किया था.

हुलास पांडेय हुए निर्दोष सत्य की हुई जीत : राजेश्वर पासवान :

बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआइ द्वारा दायर चार्ज शीट को न्यायालय द्वारा खारिज करने पर लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि पार्टी के संसदीय बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडेय को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था. वे बिल्कुल निर्दोष थे. आज लोजपा रामविलास परिवार सहित उनके चाहनेवालों को बेहद खुशी हुई. हुलास पांडेय की छवि को कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग धूमिल करना चाहते थे, जो असफल हो गये. भोजपुर लोजपा कार्यकर्ताओं ने माननीय आरा न्यायालय के निर्णय पर आभार प्रकट किया है. आभार प्रकट करनेवालों में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान के साथ शशिकांत त्रिपाठी, कमलेश सिंह तोमर, सोनू सिंह, लालती देवी, सुरेंद्र आजाद, मनोज पासवान, दीपू गुप्ता, पिंटू तिवारी, संतोष पासवान आदि का नाम शामिल है.

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