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हत्या के मामले में रिटायर्ड शिक्षक को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में रिटायर्ड शिक्षक को आजीवन कारावास
सांकेतिक तस्वीर

आरा.

भूमि विवाद को लेकर सहोदर छोटे भाई की हत्या करने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर पांडेय ने सोमवार को रिटायर्ड शिक्षक मो अब्दुल अजीज को कठोर आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को मिलेगी. अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने अभियोजन पक्ष की ओर से संचालन व बहस किया. उन्होंने बताया कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत के तहत रहने वाली रइसा बानो ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 22 अप्रैल, 2024 को उसके पति मोहम्मद लियाकत अली गड़हनी में एक शादी समारोह में गये थे. उनके पति के बड़े भाई अब्दुल अजीज भी उस शादी समारोह में शामिल हुए थे. शादी समारोह के बाद, दोनों भाई चरपोखरी पुलिस स्टेशन के तहत गड़हनी में अपनी बहन के घर रुके थे. 23 अप्रैल, 2024 की सुबह, रिटायर्ड स्कूल टीचर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज ने अपने छोटे भाई मोहम्मद लियाकत अली की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना का कारण भाइयों के बीच ज़मीन का विवाद था. दोषी के खिलाफ तीन जनवरी, 2025 को आरोप का गठन किया गया था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से 9 गवाहों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये सबूतों के आधार पर गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए जिले के गड़हनी थाना अंतर्गत बड़ौरा गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज को उक्त सजा सुनायी.

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