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किशोरी की हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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किशोरी की हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास
सांकेतिक तस्वीर

आरा.

12 वर्षीया एक लड़की की हत्या के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने गुरुवार को तियर क्षेत्र के आरोपित दुर्गा देवी को कठोर आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि पांच मार्च, 2023 को तियर थाना क्षेत्र की 12 वर्षीया पीड़िता पिकनिक मनाने अपने स्कूल गयी थी. जब वह घर नहीं आयी तो उसके परिजन खोजबीन करने लगे. इसी दौरान मालूम हुआ कि रास्ते से उसे एक नाबालिग लड़की अपने घर ले गयी. पीड़ित के परिजन उसके घर गये तो देखे कि पीड़िता बेहोस पड़ी थी. उसके शरीर पर जख्म के निशान थे. साथ ही उसका चेहरा जला हुआ था. नाबालिग लड़का ने पीड़िता लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकारी थी. पीएमसीएच में इलाज के दौरान पीड़िता जख्मी की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. नाबालिग लड़का और लड़की पर ट्रायल के लिए जेजेबी में भेज दिया गया. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 9 गवाहों की गवाही हुई थी. विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित दुर्गा देवी को कठोर आजीवन कारावास व कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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