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Home बिहार आरा आरा व्यवहार न्यायालय में 14 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

आरा व्यवहार न्यायालय में 14 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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आरा व्यवहार न्यायालय में 14 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सांकेतिक तस्वीर

आरा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय भोजपुर आरा में 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर के सचिव गौतम कुमार ने बताया कि इस बार अधिक से अधिक मुकदमों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

विशेष तौर पर बैंक ऋण मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए अधिक संख्या में मामलों का निष्पादन कराने की तैयारी है. सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर आरा द्वारा कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है. इन बेंचों में सभी तरह के सुलह योग्य वादों का निपटारा सुलह के आधार पर किया जायेगा. इन वादों को किया गया है शामिल : सुलहनीय आपराधिक मामले, दुर्घटना बीमा दावा,पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व संबंधी वाद (अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित), बिजली एवं पानी, वन अधिनियम से संबंधित वाद, बैंक ऋण वाद, धारा 138 एनआइ एक्ट के वाद, सेवा संबंधी वाद (वेतन, भत्ता, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ), दीवानी वाद (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा आदि). सचिव ने बताया कि न्यायालय के 5500 से अधिक लंबित वादों में पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है, जिनकी तामिला थाना एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से कराई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय वादों, जैसे विद्युत, माप-तौल, श्रम एवं वन विभाग में जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे समझौता राशि जमा कर सुलह करना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन सीधे गठित बेंच में उपस्थित होकर अपने वाद का निष्पादन करा सकते हैं. नोटिस का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूरे शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग लगाये गये हैं. साथ ही विधिक जागरूकता शिविरों, पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

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