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Home बिहार आरा दूसरी बार शराब पीने वाले को एक वर्ष की कारावास

दूसरी बार शराब पीने वाले को एक वर्ष की कारावास

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दूसरी बार शराब पीने वाले को एक वर्ष की कारावास

आरा.

दूसरी बार शराब पीने के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने शुक्रवार को चरपोखरी थानांतर्गत गड़हनी वार्ड 10 गांव निवासी आरोपी सोनू चौधरी को एक वर्ष के कैद की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 9 अगस्त 2023 को उत्पाद थाना के अवर सब निरीक्षक नवनीत कुमार ने गड़हनी बागर मोड़ के पास से शराब पीये हुए होने पर सोनू चौधरी को गिरफ्तार किया था. इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके पूर्व भी उत्पाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को शराब पीने पर गिरफ्तार किया गया था. शराब पीने का अपराध स्वीकार करने पर कोर्ट द्वारा अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी थी. अर्थदण्ड जमा करने पर उसे मुक्त किया गया था. दूसरी बार शराब पीये हुए पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने दूसरी बार शराब पीने का दोषी पाते हुए उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत उक्त आरोपित को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी.

चोरी के मामले में आरोपित गिरफ्तार : बिहिया.

बिहिया पुलिस ने जमुआ गांव में गत दो माह पूर्व घर में हुए चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपित को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गये आरोपित का नाम छोटू यादव है जो कि जमुआ गांव का ही रहने वाला है. पुलिस ने पकड़े गये आरोपित को जेल भेज दिया है.

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