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पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

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पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

प्रतिनिधि, अररिया न्याय मंडल के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने शुक्रवार को ढाई वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रमाणित होने पर 23 वर्षीय ललित पासवान पिता परमानंद पासवान घूरना वार्ड 10 को 03 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में सरकार की ओर से पॉक्सो के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि 07 अप्रैल 2022 की शाम 04 बजे पीड़िता अपने घर से पश्चिम मकई खेत में घास काटने गयी थी. तब पहले से घात लगाये आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी. पीड़िता के चिल्लाने पर तभी उस क्षेत्र में मौजूद ग्रामीणों ने आकर बचाया था. घटना को लेकर पीड़िता ने नरपतगंज (घूरना) थाना कांड संख्या 148/22 दर्ज किया गया था. —————– दो दोषियों को छह-छह साल की सजा अररिया. छोटे-छोटे बच्चों का अनैतिक व्यापार करने का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने जोकीहाट थाना क्षेत्र के धापी गांव निवासी मो जुबैर आलम व अलीम मस्तान को 06-06 साल की सजा सुनायी है. दोनों आरोपियों को कारावास की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपियों को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 336/2021 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि घटना 16 मार्च 2019 की है. भारत नेपाल सीमा के पीलर संख्या 158/43 के पास मक्का खेत होकर नेपाल से आरोपित अलीम मस्तान 05 बच्चों को लेकर अपने सहयोगी जुबैर आलम के साथ भारत में प्रवेश कर रहे थे. बच्चों के चिल्लाने पर एसएसबी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो दोनों आरोपित बच्चो को छोड़कर भागने लगे. इस मामले को लेकर एसएसबी सोनापुर के सहायक उपनिरीक्षक जगदीश सिंह के आवेदन पर सिकटी थाना में मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट में आरोपित अलीम मस्तान की ओर से डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता विनीत प्रकाश व आरोपी मो जुबैर आलम की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा था. सजा में बिताये अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश जारी किया गया है. —————- कफ सिरप तस्कर को छह साल की सजा अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे सह उत्पाद न्यायालय-02 के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने बिहार में प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के वार्ड 08 स्थित पुरानी जोगबनी का रहने वाला 26 वर्षीय मो गुलाब पिता मो कलीम को 06 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. आरोपित तस्कर को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा होने होने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनायी गयी है. यह सजा स्पेशल 2870/2023 में सुनाया गया है. उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक रामानंद मंडल ने बताया कि 17 मई 2023 के करीब साढ़े 09 बजे पूर्वाह्न मे पुरानी जोगबनी वार्ड नंबर 02 मे आरोपी अपने घर के सामने पक्की सड़क पर अपने सर पर प्रतिबंधित कफ सिरप कुल 320 बोतल प्रत्येक 100 एमएल कुल मात्रा 32 लीटर एक बोड़ा में ले जा रहे थे. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. …………. 10 को जेल में हेल्थ डे मनाने को ले बैठक प्रतिनिधि, अररिया। आगामी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर मंडल कारा अररिया मे मानसिक रूप से विचाराधीन बंदी/काराधीन बंदी के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने की बात को ले न्याय मंडल स्थित पुराने सीजेएम बिल्डिंग के प्रथम तल पर संचालित डीएलएसए कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिला जज हर्षित सिंह के निर्देश पर अवर न्यायाधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने की. बैठक में आगामी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर मंडल कारा अररिया में मानसिक रूप से विचाराधीन बंदी/काराधीन बंदी के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया. बैठक में सीएस डॉ केके कश्यप, जेल ड्रेसर संजीत कुमार दीपक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रवीण कुमार, जेल डॉक्टर नीरज कुमार के सायक्लोजिस्ट शुभम कुमार आदि उपस्थित दिखे.

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