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Home बिहार अररिया कोचिंग के संचालक को दुष्कर्म मामले में 10 साल कारावास की मिली सजा.

कोचिंग के संचालक को दुष्कर्म मामले में 10 साल कारावास की मिली सजा.

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कोचिंग के संचालक को दुष्कर्म मामले में 10 साल कारावास की मिली सजा.

ढाई वर्ष पुराने कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में कोचिंग संचालक को सुनाई गई सजा.

-सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 90 हजार रुपये का लगाया गया है जुर्माना.

– एडीजे 06 सह पॉक्सो जज अजय कुमार ने सुनायी सजा

प्रतिनिधि, अररिया

न्यायमंडल अररिया के एडीजे 06 सह पॉक्सो जज अजय कुमार की अदालत द्वारा ढाई वर्ष पुराने कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बौसी थाना क्षेत्र के मझुआ पूरब वार्ड 04 के रहनेवाले 30 वर्षीय अमित कुमार अमन पिता राज किशोर ऋषिदेव को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी संरचना कोचिंग के संचालक अमित कुमार अमन को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 90 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. वहीं विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत पीड़िता छात्रा को 05 लाख रुपये देने का भी आदेश जारी किया गया है. विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत 05 लाख रुपये में से 02 लाख रुपये तुरंत हीं पीड़िता को देने का आदेश जारी किया गया है व शेष बचा 03 लाख रुपये पीड़िता व पीड़िता के पिता के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्सिंग डिपॉजिट करना है, जो पीड़िता के बालिग होने पर पीड़िता को दिया जायेगा. यह सजा स्पेशल पॉक्सो 07/2024 में दिया गया है.

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वार्ड सदस्य हीं चलाता था कोचिंग

जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट में प्रतिनियुक्त पोक्सो अधिनियम के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि 15 वर्षीय छात्रा 07 जुलाई 2023 को हर रोज की तरह सुबह करीब 09 बजे पढ़ने के लिए तत्कालीन वार्ड सदस्य सह संरचना कोचिंग के संचालक अमित कुमार अमन के पास मझुआ पूरब वार्ड 04 गई थी. इसके बाद कोचिंग संचालक अमित कुमार अमन ने छात्रा को आधार कार्ड सुधार कराने के नाम पर रानीगंज ले गया. वहां बहुत घुमाने के बाद रानीगंज थाना के सामने वाली गली में 02-03 मकान के बाद वाले मकान में ले गया व पानी पीने के लिए दिया. पानी पीने के बाद छात्रा बेहोश हो गई.

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पानी में बेहोशी की दवा मिल कर दिया गया दुष्कर्म की घटना को अंजाम

पोक्सो अधिनियम के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान में स्पष्ट रूप में बताया गया कि संरचना कोचिंग के संचालक अमित कुमार अमन ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दिया था. जिसके पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और संचालक अमित कुमार अमन ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. संरचना कोचिंग के संचालक अमित कुमार अमन के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना में कांड संख्या 28/2023 दर्ज किया गया था.

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