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Home बिहार अररिया आरती के प्रेमी छोटू की हत्या मामले में सभी आठ आरोपी दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा

आरती के प्रेमी छोटू की हत्या मामले में सभी आठ आरोपी दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा

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आरती के प्रेमी छोटू की हत्या मामले में सभी आठ आरोपी दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा

अररिया. मंगलवार को भरी अदालत में न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने जिले का बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग में छोटू की जघन्य हत्याकांड मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनायी है. इनमें जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहुआ गांव के 66 वर्षीय धीरेंद्र यादव पिता मुखदेव यादव, 40 वर्षीय अरुण यादव पिता धीरेंद्र यादव, 35 वर्षीय रविकांत यादव पिता धीरेंद्र यादव, 24 वर्षीय रूबी देवी पति रविकांत यादव, 57 वर्षीय निर्भय यादव पिता टेक नारायण यादव के अलावा भरगामा गोलका के 36 वर्षीय चंदन यादव पिता कृत्यानंद यादव, बौसी लकूनमा के 36 वर्षीय मिथिलेश यादव पिता परमानंद यादव व पूर्णिया स्थित जानकी नगर के झाली घाट के रहनेवाले 66 वर्षीय पवन यादव पिता महेश यादव को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गयी है. यह सजा एसटी 502/2022 में सुनायी गयी है.

आरती के पैतृक निवास पर छोटी की पीट-पीट कर हत्या

सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव व एपीपी प्रभा कुमारी ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना छह जुलाई 2022 की सुबह करीब तीन बजे से साढ़े तीन बजे के बीच की है. रानीगंज के ग्राम बरहुआ वार्ड संख्या 14 में आरती कुमारी के प्रेमी छोटू कुमार को पकड़ कर नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैस होकर सभी लोग एकमत होकर धीरेंद्र यादव के आवासीय घर के कमरे में बंद करके लाठी डंडे मुगरा, लोहा का रड से बुरी तरह मारपीट कर बिजली का तार से करेंट लगाकर तड़पा-तड़पा कर हत्या कर दी थी. हत्या की सूचना मिलने पर मृतक छोटू के पिता उमेश यादव ग्राम रहरिया वार्ड संख्या 05 थाना भरगामा ने चश्मदीद गवाह आरती कुमारी ने भी अपने परिजनों के द्वारा अपने प्रेमी छोटू की क्रूरतापूर्ण हत्या करने की बातें कहीं. उसकी निशानदेही पर सभी लोगों को विरुद्ध रानीगंज थाना में कांड संख्या 228/22 दर्ज कराया था.

सुनी दोनों पक्षों की बातें तब सुनाया फैसला

इधर न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने सभी आठों आरोपियों को दोषी पाया. सज़ा के बिंदु पर लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव व एपीपी प्रभा कुमारी ने सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा देने की अपील की. जबकि वचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता देबू सेन व मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी. न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषियों की सज़ा मुकर्रर की.

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