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बिहार: नंबर प्लेट पर BOSS-PAPA लिखवाना पड़ा महंगा, 745 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई

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बिहार: नंबर प्लेट पर BOSS-PAPA लिखवाना पड़ा महंगा, 745 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई

बिहार में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना वाहन चलाने और वाहन नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर बॉस (BOSS), पापा (PAPA) इत्यादि जैसे शब्द बना कर गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ शनिवार को राज्य के सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान 745 वाहन मालिकों व चालकों का ऑन स्पॉट चालान काटा गया. अभियान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के दिशा- निर्देश राज्य भर में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआइ और इएसआइ द्वारा चलाया गया.

स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले वाहनों पर हुइ कार्रवाई

परिवहन सचिव ने कहा कि जिलों द्वारा चलाये गये विशेष जांच अभियान में कई ऐसे दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर कार्रवाई हुई है. जिसके नंबर प्लेट पर स्टाइलिश तरीके से शब्दों को प्रदर्शित किया गया था. जिलों में यह अभियान अब नियमित चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि अभी अपनी गाड़ी में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ही लगाएं और मोटरवाहन अधिनियम के नियमों का पालन करें.

नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित

परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.

विभिन्न धाराओं के तहत 2500 रुपया का जुर्माना

दरअसल दोेपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पाप लिखते हैं. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं. इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

क्या है HSRP ?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक अलुमिनियम निर्मित नंबर प्लेट है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों के आगे और पीछे समान रूप से किया जाता है. इस रजिस्ट्रेशन प्लेट पर एक जैसी फॉन्ट और स्टाइल होती है. जिससे उन्हें पढ़ने और समझने में आसानी होती है. इस प्लेट पर पंजीकरण संख्या के अलावा का अन्य जानकारियां भी अंकित होती हैं.

HSRP लगवाने के लिए कहां संपर्क करें ?

नए वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं. पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं.

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