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Union Cabinet: अधिक से अधिक लोगों को फायदा देने के लिए बढ़ी अटल पेंशन योजना की अवधि

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Union Cabinet: अधिक से अधिक लोगों को फायदा देने के लिए बढ़ी अटल पेंशन योजना की अवधि

Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी गयी. पेंशन योजना की अवधि बढ़ाने के साथ ही इसके प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को भी मंजूरी दी गयी. इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों को सरकारी समर्थन मिलता रहेगा. योजना की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन होगा. 

सरकार का मानना है कि कैबिनेट के फैसले से लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सतत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 19 जनवरी 2026 तक एपीवाई के तहत 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं. योजना के तहत योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी का प्रावधान है.


अटल पेंशन योजना के फायदे


योजना के तहत 60 साल बाद मजदूरों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए पेंशन मुहैया कराने का प्रावधान किया है. कैबिनेट बैठक में इसकी अवधि बढ़ाने का मकसद अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है. इसके लिए सरकार जागरूकता अभियान चलाकर योजना से जुड़ने पर होने वाले फायदे की जानकारी देगी. 


वित्त वर्ष 2031 तक योजना और उससे जुड़ी फंडिंग बढ़ाने से असंगठित क्षेत्र तक इसकी पहुंच और मजबूत होगी और कमजोर वर्गों को लंबे समय तक पेंशन की सुरक्षा मिलती रहेगी. गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग ही इस योजना से जुड़ सकते हैं. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए. पेंशन की राशि हासिल करने के लिए लाभार्थी को उस हिसाब से अंशदान देना होता है. 

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