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Road Safety: बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ सरकार उठाएगी सख्त कदम

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Road Safety: बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ सरकार उठाएगी सख्त कदम

Road Safety: देश में सड़क हादसे में हर साल लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती है. इसमें दो पहिया वाहन चालकों की संख्या सबसे अधिक है. दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. लेकिन देखा जा रहा है कि बाजार में बिना मानक वाले हेलमेट बेचे जा रहे हैं. ऐसे हेलमेट सुरक्षा के मानक पर खरे नहीं होते हैं. इसे देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अमानक हेलमेट से बचाने के लिए जिला अधिकारियों को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए पत्र लिखा है.

पत्र में कहा गया है कि अभियान के तहत दोपहिया चालकों के लिए बिना मानक वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई करने को कहा है. पत्र में इस बात का जिक्र है कि सड़क किनारे बिना मानक हेलमेट जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन नहीं है, उनको बेचा जा रहा है. यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और इससे सड़क हादसे में कई मौत होती है. ऐसे में इस मुद्दे से निपटने की तत्काल कदम उठाना जरूरी है. 


भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त हेलमेट की हो बिक्री

 सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के बिना काम करने वाले या नकली आईएसआई मार्क का उपयोग करने वाले निर्माताओं के साथ-साथ बिना मानक उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि आम लोगों के बीच हेलमेट को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाना जरूरी है. हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता के हों. यह अभियान बाजार से बिना मानक वाले हेलमेट को हटाने और उपभोक्ताओं को बीआईएस-प्रमाणित उत्पादों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जरूरी है.

पत्र में जिला अधिकारियों से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने और गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का आग्रह करते हुए अधिकारियों को इन उल्लंघनों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और बीआईएस फील्ड अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून, 2021 से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया है, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि सभी हेलमेट बीआईएस मानक आईएस 4151: 2015 का पालन करना आवश्यक है.  

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