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Election Commission: आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त निर्देश

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Election Commission: आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त निर्देश

Election Commission: बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इस बार चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है. आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के लिए घोषणाओं, नीतिगत निर्णयों की घोषणा केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती है. इस निर्देश के बाद केंद्र सरकार बिहार से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी. आयोग का मानना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा करना जरूरी है.

साथ ही आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग करने, सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.चुनाव आयोग ने कहा है कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए. भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. 


शिकायत के लिए जारी किया गया नंबर

चुनाव आचार संहिता संबंधी शिकायत के लिए आयोग ने एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 जारी किया गया है. आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े किसी तरह की शिकायत आम लोग या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास कर सकते हैं. यह प्रणाली अब 24X7 काम करेगी. साथ ही आम लोग, राजनीतिक दल ईसीआईनेट पर सी-विजिल ऐप का उपयोग करके भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऐसी शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.


राजनीतिक दलों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने, निषेधाज्ञा का पालन करने और लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए बैठक और जुलूसों की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देना आवश्यक है. कोई भी मंत्री प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे. 


आयोग ने चुनाव संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. सभी स्तर के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता को लागू करने में निष्पक्ष तरीके से काम करने, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया है. मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थल सभी दलों को समान शर्तों पर समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए. 

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