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Election Commission: दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध होगी विशेष सुविधा

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Election Commission: दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध होगी विशेष सुविधा

Election Commission: चुनाव आयोग की ओर से बिहार में होने विधानसभा चुनाव सहित 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गयी है. चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कई तरह की विशेष तैयारी की गयी है. आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों  के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध हो. आयोग ने बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रैंप बनाने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा है कि  दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा. 


आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-साथ ब्रेल लिपि सुविधाओं साथ ही आसान तरीके से पर्ची मुहैया कराने को कहा है. निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकता है. आयोग ने चुनाव के दौरान वास्तविक समय के आधार पर एफएस, एसएसटी और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए जब्ती की रिपोर्टिंग के लिए चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) नामक ऑनलाइन प्रणाली को भी सक्रिय किया है.


दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र पर होगी विशेष व्यवस्था


चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी. ताकि कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके अपना वोट डाल सके. आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. दिव्यांग मतदाता ईसीआईएनईटी के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कराकर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का अनुरोध भी कर सकते हैं. यह सुविधा बिहार के 90 हजार 712 मतदान केंद्रों में उपलब्ध होंगी. एक अन्य पहल के तहत राज्य के 292 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांग जनों को सौंपने का फैसला लिया गया है. 

गौरतलब है कि आगामी चुनावों में धनबल, मुफ्तखोरी के साथ-साथ ड्रग्स, नशीले पदार्थों और शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयोग ने राज्य पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, एसएलबीसी, डीआरआई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीमा शुल्क, ईडी, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारिता विभाग सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किया है. 

उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात कर दिया गया है और वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं. इस दौरान वे व्यय निगरानी में लगी सभी टीमों से मिलेंगे. मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन-बल या अन्य प्रलोभन के किसी भी संदिग्ध मामले पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते, निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल चौबीसों घंटे काम करेंगे.

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