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Home National डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को RBI के SOP को पूरे देश में लागू करने का निर्देश

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को RBI के SOP को पूरे देश में लागू करने का निर्देश

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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को RBI के SOP को पूरे देश में लागू करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट, फोटो एक्स

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय (MHA) को निर्देश दिया है कि वह 2 जनवरी, 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को पूरे भारत में औपचारिक रूप से अपनाए और लागू करे, ताकि साइबर फ्रॉड के मामलों में प्रभावी इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया जा सके. जिसमें धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की लोकेशन का पता लगाना भी शामिल है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इसे लागू करने के लिए जरूरी नियम दो हफ्ते के अंदर नोटिफाई किए जाएं. कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही SOP तैयार कर लिया है, जो बैंकों को साइबर फ्रॉड के खिलाफ बचाव के तौर पर खातों पर अस्थायी डेबिट रोक लगाने का अधिकार देता है.

बैंकों को डिजिटल फ्रॉड मामले में समय पर कार्रवाई करने का निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों को डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में समय पर कार्रवाई करने के लिए कहा. कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही के कारण धोखाधड़ी की यह घटना हो सकती है.

चार हफ्ते में एमओयू का एक मसौदा तैयार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल धोखाधड़ी से असरदार तरीके से निपटने के लिए अंतर विभागीय एजेंसियां ​​चार हफ्ते में एमओयू का एक मसौदा तैयार करें.

सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया और गुजरात एवं दिल्ली सरकारों से पहचान किये गए मामलों में जांच की अनुमति देने का आदेश दिया.

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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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