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दिल्ली-NCR में हवा हुई जहरीली, GRAP-3 लागू, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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दिल्ली-NCR में हवा हुई जहरीली, GRAP-3 लागू, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
दिल्ली में लागू हुआ GRAP 3

GRAP 3 Imposed In Delhi: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ती जा रहा है. राजधानी में AQI एक बार फिर 400 के पार पहुंच गया है. कई इलाके रेड जोन में दर्ज किए गए हैं. सबसे खराब स्थिति वजीरपुर इलाके की रही, जहां AQI 443 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

CAQM के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और गिरती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए GRAP-3 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को और बढ़ने से रोकना है.

गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक

GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस से जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें मिट्टी का काम, पाइलिंग, खुली खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल और फ्लोरिंग जैसे कार्य शामिल हैं. रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स बंद रहेंगे और सीमेंट, रेत व फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी रोक रहेगी. हालांकि, मेट्रो, एयरपोर्ट, रक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को धूल नियंत्रण उपायों के साथ छूट दी गई है.

उद्योग और खनन गतिविधियां निलंबित

कोयला, लकड़ी या अन्य प्रदूषणकारी ईंधन से चलने वाले उद्योगों का संचालन निलंबित कर दिया गया है. पत्थर तोड़ने वाली मशीनें बंद रहेंगी. कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट्स पर भी रोक रहेगी. पूरे एनसीआर में खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

वाहनों पर सख्ती, पुराने डीजल गुड्स वाहन प्रतिबंधित

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया (LMV) वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली में पुराने डीजल गुड्स वाहनों पर भी रोक रहेगी, हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

स्कूल-ऑफिस के लिए नए नियम

कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लास अनिवार्य की गई हैं। इससे ऊपर की कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन मास्क और अन्य सावधानियों का पालन जरूरी होगा. सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से निर्णय ले सकती है.

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