तीन राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव, जानें वोटिंग और रिजल्ट की तारीख

By Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इन सीटों पर 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी.

By Pritish Sahay | July 2, 2026 4:39 PM

By Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. आयोग के अनुसार, इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.

क्यों खाली हुईं ये सीटें?

बिहार की बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने से खाली हुई. जबकि, गुजरात की मंझलपुर सीट बीजेपी विधायक योगेशभाई पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई है.

राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले मिली है सजा

पिछले चुनाव में दतिया से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट खाली घोषित कर दी थी. कांग्रेस नेता ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भारती ने दतिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7 हजार से भी अधिक मतों से हरा दिया था.

नामांकन से लेकर मतदान तक का ऐसा है पूरा शेड्यूल

निर्वाचन आयोग ने बताया कि उपचुनाव के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई तय की गई है. इसके बाद 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी.

आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन जिलों में इन विधानसभा क्षेत्रों का पूरा या थोड़ा भी हिस्सा आता है, वहां आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का उपयोग किया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्ता बरता जा सके.

आपराधिक मामलों की जानकारी देना होगी अनिवार्य

आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देना अनिवार्य है.

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