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डॉ जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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डॉ जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मुंबई : विवादित इस्लामिक उपदेशक डॉ जाकिर नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया हैं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि चार बार समन भेजने के बाद भी डॉ नाइक बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं.

ईडी के मुताबिक, डॉ जाकिर नाइक यूएई मेंही कहीं हैं. यूएई के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि होने के कारण गैर जमानती वारंट के जरिये डॉ नाइक को भारत लाया जा सकता है और जांच आगे बढ़ायीजा सकती है. ईडी नाइक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहा है.

ईडी का दावा है कि आमिर गजदर और खुद डॉ जाकिर नाइक की बहन ने भी अपने बयान में नाइक द्वारा आईआरएफ को दान के तहत मिले पैसों का दुरुपयोग करने की बात कही है. वहीं, डॉ जाकिर नाइक के वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने डॉ जाकिर के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है. वे आरोपित भी नहीं हैं, इसलिए गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता. लेकिन, अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

  • नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के आर्थिक लेनदेन देखनेवाले आमिर गजदर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है.
  • ईडी ने पिछले माह ही नाइक के आईआरएफ की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. यह कार्रवाई जाकिर के खिलाफ दर्ज करायेगये 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गयी थी.
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