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माल्या से चार करोड़ डालर वसूल करने की बैंकों की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट

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माल्या से चार करोड़ डालर वसूल करने की बैंकों की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा कथित रुप से अपने बच्चों के नाम चार करोड अमेरिकी डालर हस्तांतरित किये जाने के खिलाफ बैंकों के समूह की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जायेगी. बैंकों के समूह का कहना है कि इस रकम को वापस लाने की आवश्यकता है.

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर विचार किया . दीवान का कहना था कि माल्या को पिछले साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म डियाजियो से कथित रुप से चार करोड अमेरिकी डालर मिले थे जो उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण सहित विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करते हुये अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित कर दिये.
न्यायालय ने इस याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई करने का निश्चय किया है. बैंकों ने अनुरोध किया है कि कर्ज वसूली की लंबित कार्यवाही का निबटारा होने तक चार करोड अमेरिकी डालर की यह रकम इस न्यायालय में या फिर कर्ज वसूली न्यायाधिकरण में तत्काल जमा करायी जाये. पीठ ने 11 जनवरी को माल्या को बैंकों की याचिका के जवाब में तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
दीवान ने कहा कि बैंकें ने माल्या के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरु करने के लिये भी अर्जी दायर की थी. उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड में है कि माल्या और उनकी फर्म पर बैंकों का 6300 करोड रुपए से अधिक बकाया है और इसलिए यह धनराशि यहां जमा कराई जानी चाहिए.
पिछले साल अक्तूबर में न्यायालय ने विदेशों में अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं करने के कारण माल्या को आडे हाथ लिया था और उससे एक महीने के भीतर ऐसा करने के लिये कहा था. पीठ ने 4 करोड अमेरिकी डालर की राशि का विवरण नहीं बताने पर भी माल्या को आडे हाथ लिया था जो उन्हें पिछले साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म डियाजियो से कथित रुप से मिली थी.
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