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नेशनल हेराल्ड मामला : कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत पांच लोगों को नोटिस दिया

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नेशनल हेराल्ड मामला :  कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत पांच लोगों को नोटिस दिया

नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य पांच लोगों को नोटिस जारी किया है. पटियाला हाऊस कोर्ट ने यह नोटिस सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर दिया है. इन पांच लोगों में राहुल सोनिया के साथ मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे व सैम पित्रोदा भी शामिल हैं.

इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 मार्च को स्वामी की उस मांग को स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्होंने कई अहम दस्तावेजों की मांग की थी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें सारे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं. कोर्ट ने संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि वो सारे दस्तावेज जो स्वामी ने मांगे हैं उन्हें उपलब्ध करायें. स्वामी जिन दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं उनमें कांग्रेस की बैलेंस सीट, रसीद, आय व खर्चो का ब्योरे के साथ वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय से भी कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
नेशनल हेराल्ड की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी. आजादी की लड़ाई मे भी इस अखबार ने अहम भूमिका निभायी थी. हिंदी नवजीवन और उर्दू कौमी आवाज नाम से अखबार निकलता था. आजादी के बाद इसका इस्तेमाल कांग्रेस के मुखपत्र के रूप में होने लगा. आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से अखबार का प्रकाशन 2008 में बंद हो गया. अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास था. आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.
कर्ज के बाद भी अखबार का प्रकाशन शुरू नहीं हुआ. 2012 में यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीद लिया. विवाद इसे लेकर खड़ा हुआ की कंपनी यंग इंडिया में 76 फीसदी शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं. इस कंपनी के बाकी शेयर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं. स्वामी ने कांग्रेस पार्टी के कर्ज देने और कंपनी में कांग्रेस पार्टी के लोगों के शेयर होने पर सवाल खड़े किये हैं.
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