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सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के मामले में हार्दिक पटेल को जमानत

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सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के मामले में हार्दिक पटेल को जमानत

अहमदाबाद : पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके सहयोगी को सूरत की अदालत ने जिले के कमरेज इलाके से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के मामले में आज जमानत दे दी. कमरेज पुलिस ने 18 अक्तूबर को हार्दिक पटेल के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था. पटेल आरक्षण आंदोलन के 22 वर्षीय नेता को राजकोट में भारत…ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस को हार्दिक के एक सहयोगी ने बताया कि फोन पर निर्देश मिलने के बाद वे मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे जिसके बाद प्राथमिकी में हार्दिक का नाम भी जोड़ दिया गया. उन पर भादंसं की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे डी सोलंकी ने आज हार्दिक और उनके सहयोगी अल्पेश कथिरिया को 7500…7500 रुपये के बांड पर स्थायी जमानत दे दी.

दूसरी तरफ अहमदाबाद की सत्र अदालत ने देशद्रोह के मामले में हार्दिक की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ फरवरी के लिए टाल दी क्योंकि नगर अपराध शाखा के जांच अधिकारी याचिका के खिलाफ जवाब दायर नहीं कर सके. हार्दिक और उनके पांच सहयोगियों पर भादंसं की धारा 124 ए (देशद्रोह) 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध करने का षड्यंत्र) और 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अहमदाबाद में मामला दर्ज है.

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