हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई पांच जनवरी को
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए राष्ट्रद्रोह के मामले में कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले की जांच डेढ महीने के अंदर पूरी करें. शीर्ष अदालत ने कहा है कि […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 6, 2015 1:50 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए राष्ट्रद्रोह के मामले में कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले की जांच डेढ महीने के अंदर पूरी करें. शीर्ष अदालत ने कहा है कि गुजरात पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह उसके आदेश के बिना कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं करे. अब शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई पांच जनवरी को करेगा.
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उल्लेखनीय है कि पटेल समाज के स्वयंभू नेता हार्दिक पटेल को गुजरात में अपने आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उनकी अगुवाई में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन हुआ था और उस दौरान काफी हिंसा भी भड़की थी.
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