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कोयला घोटाला : मधु कोडा के अनुरोध पर आदेश सुनाएगी अदालत

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कोयला घोटाला : मधु कोडा के अनुरोध पर आदेश सुनाएगी अदालत

नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत कोयला घोटाले से जुडे एक मामले में अतिरिक्त आरोपी के रुप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तलब करने के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के अनुरोध पर अपना फैसला कल सुना सकती है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने 28 सितंबर को कोडा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था. एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यहां तक कि पहली नजर में संकेत दे कि सिंह नवीन जिंदल समूह फर्मों को कोयला ब्लाक आवंटित करने की किसी साजिश में शामिल थे.
सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी कि इस मामले में सिंह तथा दो अन्य को अतिरिक्त आरोपी के रुप में तलब करने की मांग वाली कोडा की याचिका ‘‘गुणरहित” है और रिकार्ड यह नहीं बताए कि उस समय कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले सिंह की किसी भी तरह से किसी आरोपी से मिलीभगत थी.
सीबीआई ने कहा था कि यह दिखाने के कोई सबूत नहीं हैं कि सिंह ने पूरी प्रक्रिया में किसी तंत्र की तरह काम किया. इस बीच, कोडा ने आरोप लगाया कि सीबीआई यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन प्रधानमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं है.
यह मामला जिंदल समूह की फर्मों जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुडा है. कोडा ने सिंह के अलावा तत्कालीन सचिव (उर्जा) आनंद स्वरुप और तत्कालीन सचिव (खनन एवं भूविज्ञान) जय शंकर तिवारी को इस मामले में अतिरिक्त आरोपियों के रुप में तलब करने का अनुरोध किया है.
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