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कोयला घोटाले में डॉ मनमोहन सिंह को सम्मन जारी करने का आधार नहीं : सीबीआइ

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कोयला घोटाले में डॉ मनमोहन सिंह को सम्मन जारी करने का आधार नहीं : सीबीआइ
नयी दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मधु कोड़ा की उस अपील पर फैसला 16 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है जिसमें मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में अदालत में पेश होने की अपील की गयी थी.सीबीआइ ने आजविशेष कोर्ट मेंपूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में सम्मन भेजने केमधु कोडा की मांग का विरोध किया. सीबीआइ ने कहा किपूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहनसिंह के खिलाफ इस मामलेमें ठोस सबूत नहीं है. विशेषलोक अभियोजक आरएसचिमा ने कहासीबीआइ कोओर से पक्ष रखा. उन्होंनेकहा का कोल ब्लॉक एलोकशन में उनकी कोई सीधी भागीदारी नहीं है.
मधु कोड़ा ने इस मामले में अदालत से अपील करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी. इस मामले में अदालत उन्हें आरोपी के तौर पर समन करे. को़ड़ा की इस अपील पर अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था. सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद अब फैसला 16 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा गया है.
दरअसल यह पूरा मामला झारखंड के बीरभूम के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है. कोयला घोटाले में इन सभी को आरोपी बनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता और मधु कोड़ा समेत 15 आरोपियों समन किए थे और जमानत दे दी थी.
इन सारे आरोपियों को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है. इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने 2013 में मामला दर्ज किया था. सीबीआई की चार्जशीट में 10 लोगों के साथ साथ 5 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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