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कोयला घोटाला : पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व चार अन्य को जमानत

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कोयला घोटाला : पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व चार अन्य को जमानत

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में आज एक विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा एक वरिष्ठ लोकसेवक सहित चार अन्य को जमानत दे दी.सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने गुप्ता, सेवारत लोक सेवक केएस क्रोफा, विश्वास सावाखंडे तथा आरोपी कंपनी ग्रेस इंडस्टरीज लिमिटेड के निदेशकों मुकेश गुप्ता और सीमा गुप्ता को जमानत दे दी.

क्रोपा कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव हैं. सावाखंड पहले महाराष्ट्र सरकार के भूगर्भ एवं खनन निदेशालय में निदेशक थे.
अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
न्यायाधीश ने कहा ‘‘मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर मेरी राय है कि अगर आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत मंजूर की जाती है तो यह न्याय के हित में होगा.

यह मामला नागपुर स्थित ग्रेस इंडस्टरीज लिमिटेड (जीआईएल) को महाराष्ट्र के लोहारा (पूर्व) कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है.सुनवाई के दौरान सभी आरोपी खुद को भेजे गये सम्मन की अनुपालना के तहत अदालत में मौजूद थे. आरोपियों ने यह तर्क देते हुए जमानत मांगी कि जांच के दौरान उन्होंने सहयोग किया और यह भी आशंका नहीं है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या भाग जायेंगे.

वरिष्ठ लोक अभियोजक संजय कुमार ने उनकी जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी रसूखदार हैं और जमानत दिये जाने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या न्याय से भाग सकते हैं.

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