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आप विधायक ”गुलाब सिंह” को अग्रिम जमानत

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आप विधायक ”गुलाब सिंह” को अग्रिम जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप विधायक गुलाब सिंह को आज गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी. गुलाब पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण ढहाये जाते समय एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका और मारपीट की. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ ने आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि पुलिस 14 अक्तूबर तक उनके खिलाफ किसी तरह की बलपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगी.

पीठ ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर मामले की स्थिति रिपोर्ट तलब की. न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, ‘‘मैं उन्हें :गुलाब को: गिरफ्तारी से 14 अक्तूबर तक सुरक्षा दे रहा हूं क्योंकि वह लोक प्रतिनिधि हैं लेकिन साथ ही उन्हें शांति बनाये रखनी होगी और पुलिस जब भी उनसे कहेगी, जांच में सहयोग करना होगा.’’ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एच एस फुलका ने गुलाब की ओर से पेश होते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है.

गुलाब मटियाला क्षेत्र से विधायक हैं. उनके खिलाफ 21 जुलाई को दायर प्राथमिकी में कहा गया है कि गुलाब ने अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के दौरान एक जूनियर इंजीनियर के साथ कथित तौर पर मारपीट की. सत्र अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर होने के बाद गुलाब ने उच्च न्यायालय में अपील की थी.

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