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Home National उच्च न्यायालय में प्रकाश मिश्रा की याचिका पर कांग्रेस ने सीबीआइ जांच की मांग की

उच्च न्यायालय में प्रकाश मिश्रा की याचिका पर कांग्रेस ने सीबीआइ जांच की मांग की

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उच्च न्यायालय में प्रकाश मिश्रा की याचिका पर कांग्रेस ने सीबीआइ जांच की मांग की

भुवनेश्वर : सीआरपीएफ के महानिदेशक प्रकाश मिश्रा के खिलाफ सतर्कता का एक मामला ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के बीच विपक्षी कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में राज्य में सत्तारुढ बीजद द्वारा कथित तौर पर नोट बांटे जाने के मामले की सीबीआइ जांच की मांग की. वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के खिलाफ झूठे मामले को लेकर माफी मांगने को कहा है.

गौरतलब है कि ओडिशा पुलिस की सतर्कता शाखा ने मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम और आइपीसी की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था. बताया जाता है कि पिछले साल नवंबर में उन्हें सीबीआइ निदेशक बनने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था. वह फिलहाल सीआरएफ के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं.

विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया मिश्रा की उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आयी है जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी जब्त की तथा चिटफंड मामला और खनन घोटाला की जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई. मिश्रा ने सतर्कता शाखा के इस कदम को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय से प्राथमिकी रद्द करने तथा अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था.

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रसाद हरिचंदन ने नकदी की जब्ती और चिट फंट मामलों तथा खनन घोटाले में जांच को हल्का करने के लिए राजनीतिक दबाव दिये जाने के विषय की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है. वहीं, मिश्रा के खिलाफ झूठा मामला बनाने को लेकर बीजद सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बसंत पांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए.

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