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नियमों में बदलाव कर NGO पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार

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नियमों में बदलाव कर NGO पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार

नयी दिल्ली : विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले हर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को एक सप्ताह के अंदर अपनी वेबसाइट पर उसका ब्योरा देना होगा और बैंकों को ऐसी रकम की प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर इन चंदों के बारे में सरकार को सूचित करना होगा. ये कदम विदेशी चंदा (विनियमन) नियमावली में गृह मंत्रालय द्वारा सुझाये गये प्रस्तावित बदलाव का हिस्सा हैं. मंत्रालय गलती करने वाले एनजीओ पर शिकंजा कसने की कोशिश में है.

पहले एनजीओ के लिए एक करोड रुपए से अधिक के विदेशी चंदे मिलने पर उसे सार्वजनिक करने का प्रावधान था. वे वित्त वर्ष के आखिर में ऐसा करते थे. बैंक से भी पहले यह उम्मीद की जाती थी कि वे एक ही बार में चंदा यदि एक करोड से अधिक हो या 30 दिनों के अंदर एक करोड से अधिक हो जाए तो वे 30 दिनों के अंदर सरकार को उसकी सूचना दें. प्रपत्र में एक और बदलाव प्रस्तावित है. एनजीओ अब पंजीकरण या नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे.

गृह मंत्रालय एक नयी उद्घोषणा लायी है जिसके तहत एनजीओ को यह स्पष्ट करना होगा कि उसे प्राप्त विदेशी चंदे का इस्तेमाल राष्ट्रहित के विरुद्ध, जनहित पर असर डाल सकने वाली अथवा देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, रणनीतिक या आर्थिक हित को पूर्वग्रह से प्रभावित करने की संभावना वाली गतिविधियों में नहीं किया जाएगा.

मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदा संशोधन के साथ अधिसूचना जारी कर इस पर एक जुलाई, 2015 अथवा उससे पहले लोगों और पक्षकारों से राय मांगी है. यह कदम विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ पर कई कार्रवाई के बाद उठाया गया है.

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