नयी दिल्ली : वरिष्ठ नौकरशाहों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के आप सरकार के अधिकार को लेकर छिड़ी मौजूदा जंग में केंद्र और दिल्ली सरकार, दोनों ही आज अदालतों से कोई राहत पाने में विफल रहे. उच्चतम न्यायालय ने आप सरकार के पर कतरने वाली केंद्र की हालिया अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर कोई स्थगनादेश देने से जहां इंकार कर दिया वहीं उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकारियों के संबंध में दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाली केंद्र की अधिसूचना पर स्थगनादेश या उसे रद्द नहीं किया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि 25 मई के अपने आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं वे अस्थायी हैं. शीर्ष अदालत ने इसकी वैधता पर कोई राय जाहिर किए बिना यह बात कही. उच्चतम न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से उसे भेजा जा सकता है ताकि मुद्दे पर एक निश्चयात्मकता रहे.
