अन्य सूचना आयुक्तों में बांटे जाएं लंबित मामले: उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली: पन्द्रह हजार से अधिक लंबित मामलों को निबटाने का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन मामलों को शीघ्र निबटारे के लिए अन्य सूचना आयुक्तों में बांटा जाए.... न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, ‘‘सीआईसी को यह निर्देश देना जरुरी महसूस किया जाता है कि प्रशासनिक रुप से मुख्य […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
May 28, 2015 2:27 AM
नयी दिल्ली: पन्द्रह हजार से अधिक लंबित मामलों को निबटाने का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन मामलों को शीघ्र निबटारे के लिए अन्य सूचना आयुक्तों में बांटा जाए.
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न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, ‘‘सीआईसी को यह निर्देश देना जरुरी महसूस किया जाता है कि प्रशासनिक रुप से मुख्य सूचना आयुक्त को आवंटित मामलों को सभी सूचना आयुक्तों में बांटा जाए और वे वरिष्ठता क्रम के अनुसार मामलों पर विचार करें और उनके संबंधित क्षेत्रधिकार में आने वाले मामलों पर शीघ्र सुनवाई करें.’’ सीआईसी डेटा के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले साल 22 अगस्त से खाली है और सीआईसी रजिस्टरी के पास 15354 शिकायतें तथा अपील लंबित हैं.
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