उच्च न्यायालय ने सीडी मामले में वीरभद्र को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बडी राहत देते हुए आज दिसंबर 2012 के कथित भ्रष्टाचार के सीडी मामले में उन्हें और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी.... न्यायमूर्ति धरमचंद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2015 10:44 AM

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बडी राहत देते हुए आज दिसंबर 2012 के कथित भ्रष्टाचार के सीडी मामले में उन्हें और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति धरमचंद चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मामले में जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गयी क्योंकि सीडी की तकनीक 1989-90 में अस्तित्व में नहीं थी और जिसे उनके कथित अपराध के 20 साल बाद मामला दर्ज करने का आधार बनाया गया था. दोनों आरोपी सार्वजनिक जीवन से संबंधित हैं क्योंकि उनमें से एक मुख्यमंत्री हैं जबकि दूसरी उनकी पत्नी हैं जो एक पूर्व सांसद हैं और रिकार्ड में जिस तरह का सबूत मौजूद है उसे देखते हुए उन्हें बरी किया जाना सही है.