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मुफ्ती, मसर्रत के खिलाफ अदालती नोटिस जारी

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मुफ्ती, मसर्रत के खिलाफ अदालती नोटिस जारी

जोधपुर: एक स्थानीय अदालत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एवं अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के खिलाफ नोटिस जारी किये हैं. साथ ही अदालत ने कथित देशद्रोह एवं अलगाववादी बयान देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध वाली एक पुनरीक्षा याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी.

याचिका में सईद के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद ही पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए श्रेय दिये जाने संबंधी उनके बयान का हवाला दिया गया है और कहा गया कि राज्य सरकार के कदम ने आलम की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया.
अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी याचिका के इस अनुरोध के आधार पर नोटिस जारी किये कि वे भी समान रुप से जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने इन बयानों पर चुप्पी साधे रखी.
जिला न्यायाधीश (मेट्रोपालिटन) राम सिंह मीणा ने इन नोटिसों पर सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल तक जवाब मांगे और इस मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास संदर्भित कर दिया.
यह याचिका रतन सिंह द्वारा दायर की गयी है. याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तथा आलम की रिहाई कर संविधान एवं कानून की घोर अवमानना की गयी है.
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