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सलमान हिट एंड रन मामलाः अभियोजन की मांग खारिज

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सलमान हिट एंड रन मामलाः अभियोजन की मांग खारिज

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह मांग खारिज कर दी कि उस आरटीओ अधिकारी से फिर से जिरह करने दी जाए जिसने वर्ष 2002 में इस हादसे के बाद अभिनेता की कार का निरीक्षण किया था.

सरकारी वकील प्रदीप घारट ने इस आधार पर आर एस केतकर से फिर से जिरह करने की मांग की थी कि उन्होंने जिरह के दौरान खान के वकील श्रीकांत शिवाडे के जवाबों का अस्पष्ट और गोलमोल जवाब दिया था और अदालत के संज्ञान में कुछ स्पष्टीकरण लाने जाने की जरुरत है. केतकर वर्ष 2002 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार्यरत थे.
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने बचाव पक्ष की आपत्ति के बाद इस मांग को खारिज कर दिया.शिवाडे ने दलील दी कि अभियोजन फिर से जिरह के बहाने नये तथ्य सामने लाना चाहता है और इससे आरोपी को नुकसान हो सकता है. यदि गवाह ने जिरह के दौरान अस्पष्ट और गोलमोल जवाब दिया तो इससे बस बचाव पक्ष के लिए परेशानी हो सकती है, अभियोजन को फिर से जिरह की जरुरत नहीं है.
घारट ने नये तथ्य लाने की बात से इनकार किया लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन अंतिम दलील के दौरान स्पष्टीकरण मांग सकता है.उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 को जब सलमान बांद्रा में गाडी चला रहे थे तब उनकी गाडी से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गए.
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